There no need for a cancelled cheque in EPFO ​​claim now you can withdraw your money like this

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने मेंबर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है. अभी तक EPFO से पैसा निकालने के लिए मेंबर्स को अपने EPFO अकाउंट में कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. साथ ही अब EPFO मेंबर्स को अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी.

EPFO के इस बड़े बदलाव से EPFO के 8 करोड़ मेंबर्स को सीधा फायदा होगा और उनके क्लेम का निपटारा होने में कम टाइम लगेगा. वहीं EPFO के पास अब ज्यादा पेंडिंग मामले भी नहीं रहेंगे, जिससे EPFO और उसके मेंमबर्स का फायदा होगा.

चेक और पासबुक अपलोड करने की नहीं जरूरत

वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को पीएफ खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते की चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है. नियोक्ताओं को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है. श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है.

कुछ केवाईसी-अपडेट अभी भी जरूरी

ईपीएफ सदस्यों के लिए जीवन की सुगमता और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि इन उपायों से दावों के निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आएगा और दावों के खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी.

इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर छूट दी गई थी. 28 मई, 2024 को परीक्षण के तौर पर शुरुआत के बाद से, इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है. मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट प्रदान दी है.

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